गर्भवती महिला चोरी और दोस्त को जहर देने के मामले में दोषी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक गर्भवती महिला को एक व्यक्ति को पेय के साथ नशीला पदार्थ मिला कर देने और उसकी नगदी के साथ मूल्यवान वस्तु, क्रेडिट कार्ड और हीरे की अंगूठी चुराने का दोषी पाया है. इन दोनों की दोस्ती इंटरनेट के जरिए हुयी थी. अदालत ने गुजरात की रहने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2014 10:50 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक गर्भवती महिला को एक व्यक्ति को पेय के साथ नशीला पदार्थ मिला कर देने और उसकी नगदी के साथ मूल्यवान वस्तु, क्रेडिट कार्ड और हीरे की अंगूठी चुराने का दोषी पाया है. इन दोनों की दोस्ती इंटरनेट के जरिए हुयी थी. अदालत ने गुजरात की रहने वाली ईवा जेनिफर को दोषी पाया और उन्हें लगभग साढे तीन साल जेल की सजा सुनायी. सजा की यह अवधि वह पहले ही, मामले की सुनवाई के दौरान जेल में बिता चुकी हैं.

अदालत ने कहा कि ईवा का अपराध उदारता से देखने लायक नहीं है लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि वह गर्भवती हैं और उन्हें अपनी पांच साल की बेटी की देखभाल करनी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बंसल ने कहा कि दोषी के अपराध को उदारतापूर्वक नहीं लिया गया है लेकिन उसके पारिवारिक हालत और उसकी बेटी की उम्र केवल पांच साल रहने के कारण उसे उतनी सजा दी जा रही है जितनी वह मामले की सुनवाई के दौरान जेल में बिता चुकी हैं. वह लगभग 40 महीना तक जेल में रह चुकी हैं.

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