केजरीवाल का ”किराया स्टंट”, ”आप” को भेजा नोटिस, जानें क्या है मामला

नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी को नोटिस थमा दिया है. नोटिस PWD विभाग की ओर से भेजा गया है. विभाग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है.PWD विभाग के अनुसार आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा ऑफिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2017 11:37 AM

नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी को नोटिस थमा दिया है. नोटिस PWD विभाग की ओर से भेजा गया है. विभाग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है.PWD विभाग के अनुसार आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा ऑफिस है, वह पार्टी को आवंटित हो ही नहीं सकता है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी आवंटन को रद्द कर दिया है.

आम आदमी पार्टी द्वारा अपने पार्टी कार्यालय के तौर पर 206, राउज एवेन्यू पर कब्जा बनाए रखने के मामले में पीडब्ल्यूडी ने ‘आप’ के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस जारी किया है. सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 31 मई तक का जुर्माना 27,73,802 रुपये होता है. निश्चित तौर पर यह दंडात्मक किराया है.

सूत्रों ने कहा कि जुर्माने की राशि लाइसेंस शुल्क की तुलना में 65 गुना है. यदि पार्टी परिसर को खाली नहीं करती है तो यह राशि बढ़कर और अधिक हो जाएगी. पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल में आप के राष्टीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके उन्हें तत्काल दफ्तर खाली करने के लिए कहा था. पीडब्ल्यूडी का कहना था कि इसका आवंटन नियमों का उल्लंघन करके किया गया था.
तब पार्टी ने कहा था कि वह इस कदम के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएगी क्योंकि अन्य पार्टियों को भी दफ्तर बनाने के लिए बंगले आवंटित किए गए हैं. पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा गठित शुंगलू समिति ने दफ्तर के आवंटन में अनियमितताओं की ओर इशारा किया था. इस समिति का गठन आप सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से जुड़ी 400 फाइलों की जांच के लिए किया गया था.
नवंबर 2015 में आप सरकार ने राज्य के दलों को जमीन आवंटन किए जाने के संदर्भ में एक नीति मंजूर की थी. तब केजरीवाल सरकार ने अगले ही साल राउज एवेन्यू स्थित एक बंगला आप को आवंटित किया था. इससे पहले यह बंगला दिल्ली के तत्कालीन मंत्री असीम अहमद खान को आवंटित था. खान को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया गया था.

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