नयी दिल्ली/इसलामाबाद : हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितम्बर तक दलीलें पूरी करने को कहा है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामले में और अधिक वक्त मांगने के उनके अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने बताया कि अदालत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी दलील 13 दिसंबर तक पूरी कर ले.
जब बागले से पाकिस्तान के इस दावे के बारे में पूछा गया कि भारत के और अधिक वक्त देने के अनुरोध को आइसीजे ने खारिज कर दिया है तो उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है क्योंकि भारत ने चार महीने मांगे थे और अदालत द्वारा सितंबर की समयसीमा तय किये जाने साथ उसे यह समय मिल गया है. इससे पहले पाकिस्तान के अटाॅर्नी जनरल अश्तर औसफ अली के हवाले से डॉन न्यूज ने कहा कि भारत ने आइसीजे से कहा था कि उसे जाधव मामले में दलीलें देने के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया जाये, हालांकि अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.
बागले ने कहा, भारत ने यह रुख अपनाया था कि मामला किसी के जीवन और मृत्यु का है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि आइसीजे अपील करने के लिए अदालत नहीं है. आइसीजे से इस बारे में परिणाम आने की अपेक्षा है कि जाधव को कंसुलर संपर्क मिल सकता है या नहीं जिसके लिए जवाब दाखिल करने के लिहाज से दो से तीन महीने की अवधि काफी है. उन्होंने कहा कि आइसीजे के पीठासीन अधिकारी रॉनी अब्राहम की दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ आठ जून को हुई बैठकों में समयसीमा तय की गयी थी.
जब बागले से पूछा गया कि क्या दोनों देशों की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में सुनवाई शुरू होगी तो उन्होंने कहा कि अदालत तय करेगी कि उसे और अधिक दलीलों की जरुरत है या नहीं और फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी. मामले की गत 18 मई को सुनवाई के दौरान आइसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था. 46 वर्षीय जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने पाकिस्तान में जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मामले में मौत की सजा सुनायी थी. मौत की सजा के खिलाफ भारत आठ मई को आइसीजे पहुंचा और जाधव के खिलाफ आरोपों को मनगढ़ंत और उनकी सुनवायी को हास्यास्पद करार दिया था.