राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चलेगा कार्ड पेमेंट, प्रत्याशियों को नकद में करना होगा 15,000 रुपये का भुगतान
नयी दिल्ली: सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है. लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे नकद का कम से कम लेन-देन करें. ज्यादा से ज्यादा लेन-देन इलेक्ट्राॅनिक पेमेंट से करें. लेकिन, राष्ट्रपति चुनाव में डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं किये जायेंगे. राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को जमानत राशि के […]
नयी दिल्ली: सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है. लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे नकद का कम से कम लेन-देन करें. ज्यादा से ज्यादा लेन-देन इलेक्ट्राॅनिक पेमेंट से करें. लेकिन, राष्ट्रपति चुनाव में डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं किये जायेंगे.
राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये कैश ही जमा करने होंगे. नियम के अनुसार, राष्ट्रपति पद के चुनावों में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव अधिकारी को नकद जमा करनी होगी. सूत्रों ने बताया कि वहां बैठा एक बैंक अधिकारी नोटों की जांच और उसकी गिनती करेगा.
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उम्मीदवार यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक में भी जमा करा सकता है. उसकी पावती रसीद नामांकन पत्र के साथ जमा करानी होगी. सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों को रकम की अदायगी डिजिटल पेमेंट रूप में या चेक की शक्ल में करने की इजाजत नहीं है.
अब तक 15 लोगों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है. उनमें से सात को उचित दस्तावेज नहीं होने के चलते अयोग्य ठहरा दिया गया था.