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उप्र सरकार मुजफ्फरनगर दंगे रोकने में लापरवाह रही : न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में लापरवाही के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तरप्रदेश सरकार को प्रथम द्रष्टया जिम्मेदार ठहराया लेकिन सीबीआई या एसआईटी को मामलों की जांच का निर्देश देने से इंकार किया. उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में लापरवाही के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तरप्रदेश सरकार को प्रथम द्रष्टया जिम्मेदार ठहराया लेकिन सीबीआई या एसआईटी को मामलों की जांच का निर्देश देने से इंकार किया.

उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम के नेतृत्व वाली पीठ ने इन मामलों की ठीक ढंग से जांच और साम्प्रदायिक संघर्ष के पीडितों के पुनर्वास के लिए कई निर्देश दिये. शीर्ष अदालत ने कहा, हम प्रथम द्रष्टया राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार उपयुक्त कदम उठा रही है और विभिन्न मामलों की जांच के लिए विशेष जांच प्रकोष्ठ का गठन किया है और इस समय में सीबीआई या एसआईटी को जांच के लिए निर्देश देने की जरुरत नहीं है.

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