सामूहिक बलात्कार के दोषियों ने सजा-ए मौत संबंधी आरोपों को चुनौती दी

मुंबई : शक्ति मिल फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार मामले के तीन दोषियों ने आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत अपने खिलाफ सजाए मौत संबंधी आरोप लगाए जाने को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. तीनों दोषी विजय जाधव, कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी ने सत्र न्यायालय द्वारा 21 मार्च को सुनाए गए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2014 1:42 PM

मुंबई : शक्ति मिल फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार मामले के तीन दोषियों ने आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत अपने खिलाफ सजाए मौत संबंधी आरोप लगाए जाने को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. तीनों दोषी विजय जाधव, कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी ने सत्र न्यायालय द्वारा 21 मार्च को सुनाए गए आदेश को चुनौती दी है. सत्र न्यायालय ने तीनों दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत नए आरोप लगाने को लेकर अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी.

इस धारा के तहत इससे पहले बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिए गए आरोपियों को मौत की सजा मिल सकती है. दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद केंद्र सरकार द्वारा बलात्कार विरोधी कानूनों को कठोर बनाने की कार्रवाईयों के अंतर्गत इस कठोर धारा को जोडा गया.

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