राष्ट्रपति चुनाव : 95 में से 93 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द, केवल कोविंद और मीरा कुमार मैदान में
नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में मीरा कुमार ने राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया, वहीं 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 95 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किये हैं. मीरा कुमार और राजग प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को छोडकर अन्य नामांकनों को अवैध ठहरा दिया गया है. ये […]
नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में मीरा कुमार ने राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया, वहीं 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 95 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किये हैं. मीरा कुमार और राजग प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को छोडकर अन्य नामांकनों को अवैध ठहरा दिया गया है.
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अवैध ठहराये गये नामांकन रद्द कर दिये जायेंगे. गुरुवार को नामांकन करने की अंतिम तारीख थी. हर नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर और अन्य 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है. इन्हीं कारणों से कई नामांकन रद्द कर दिये गये.मीरा कुमार के नामांकन के समय कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता मौजूद थे. इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हैं. 17 जुलाई को होने वाले मतदान मे सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद और विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच ही होगा.
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, कुल 95 उम्मीदवारों की ओर से 108 नामांकन पत्र दाखिल किये गये. एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन दाखिल कर सकते हैं. 35 उम्मीदवारों के नामांकन पहले ही खारिज किये जा चुके थे, क्योंकि 15 हजार रूपए की अनिवार्य जमानत राशि जमा नहीं की गयी थी.
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उपराष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का भी हुआ ऐलान
चुनाव आयोग ने 15वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये गुरुवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव आयुक्त एके जोती और ओपी रावत के साथ चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुये बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना चार जुलाई को जारी कर दी जायेगी.
जैदी ने बताया कि आयोग द्वारा चार जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इच्छुक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिये नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई होगी. जबकि उम्मीदवारों द्वारा भरे गये नामांकन पत्रों की जांच का काम 19 जुलाई को किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि यदि जरुरी हुआ तो उपराष्ट्रपति पद के लिये पांच अगस्त को चुनाव होगा. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और इस हेतु बनायी गयी नियमावली 1974 के तहत उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधयों द्वारा गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान कर सकते हैं. इसके लिये निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य पांच अगस्त को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होने वाले मतदान में वोट डाल सकेंगे.