बीरभूम सामूहिक बलात्कार पीडिता को 5 लाख रुपये दे पश्चिम बंगाल सरकार:न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह बीरभूम सामूहिक बलात्कार पीडिता को पहले से स्वीकृत 50 हजार रुपये की राशि के अलावा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करे. प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एनवी रमना की पीठ ने यह भी कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2014 12:08 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह बीरभूम सामूहिक बलात्कार पीडिता को पहले से स्वीकृत 50 हजार रुपये की राशि के अलावा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करे.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एनवी रमना की पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 20 वर्षीय पीडिता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में विफल रही है. सामूहिक बलात्कार की इस घटना में इस साल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक आदिवासी युवती से कथित तौर पर 13 ग्रामीणों ने दुष्कर्म किया था.

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