31 मार्च को करबला मैदान में प्रदर्शन नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां जोरबाग के पास करबला में 31 मार्च को एक प्रदर्शन के आयोजन पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन इजाजत लेकर रामलीला मैदान या जंतर मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर किए जाएं. न्यायमूर्ति मनमोहन ने पास की बीके दत्त कॉलोनी और […]
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां जोरबाग के पास करबला में 31 मार्च को एक प्रदर्शन के आयोजन पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन इजाजत लेकर रामलीला मैदान या जंतर मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर किए जाएं.
न्यायमूर्ति मनमोहन ने पास की बीके दत्त कॉलोनी और दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर यह आदेश जारी किया, जिन्होंने इस प्रस्तावित प्रदर्शन का यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या पेश आ सकती है.करबला जमीन के मालिकाना हक के मुद्दे पर इस इलाके में अतीत में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिस पर एक नर्सरी बनाई गई है.
बीके दत्त कॉलोनी निवासी अवतार लाल गिल ने याचिका में आरोप लगाया था कि विवादित जमीन को लेकर वहां हाल ही में 10 मार्च को हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिससे संपत्ति एवं वाहनों को नुकसान पहुंचा था. इस बीच, भूमि विवाद से जुडी एक अन्य याचिका पर एक अन्य पीठ ने 22 जनवरी के अदालती निर्देश को लागू करने का आदेश दिया.गौरतलब है कि 22 जनवरी को अदालत ने निर्देश दिया था कि नर्सरी के अंदर कब्र में दफन किए गए लोगों के परिजनों को एक रजिस्टर में अपना नाम लिखने के बाद वहां जाने की इजाजत दी जाए.