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एसजीपीसी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की, भुल्लर की फौरन रिहाई की मांग

अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति :एसजीपीसी: ने देविंदरपाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की और कहा कि उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए.एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने न्यायिक प्रणाली में सिख समुदाय […]

अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति :एसजीपीसी: ने देविंदरपाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की और कहा कि उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए.एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने न्यायिक प्रणाली में सिख समुदाय का भरोसा फिर से बहाल कर दिया है.

मक्कर ने कहा, ‘‘अब वह (भुल्लर) को रिहा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने 19 साल जेल की कोठरी में काटे हैं.’’ केंद्र को मानवीय आधार पर और स्वास्थ्य आधार पर उन्हें फौरन रिहा कर देना चाहिए.गौरतलब है कि 1993 के दिल्ली विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए भुल्लर की मौत की सजा को उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उनकी दया याचिका के निपटारे में देर होने और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला किया. इस बीच, कट्टरपंथी सिख संगठन दल खालसा के प्रवक्ता कंवरपाल सिंह ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है.

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