कटारा हत्याकांड: डीपी यादव को राहत नहीं, दोषसिद्धि बरकरार

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 में नितिश कटारा के अपहरण एवं हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के राजनेता डी पी यादव के पुत्र विकास यादव समेत तीनों दोषियों की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए आज कहा कि यह ‘‘झूठी शान की खातिर हत्या’’ का मामला है. न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 2, 2014 6:09 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 में नितिश कटारा के अपहरण एवं हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के राजनेता डी पी यादव के पुत्र विकास यादव समेत तीनों दोषियों की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए आज कहा कि यह ‘‘झूठी शान की खातिर हत्या’’ का मामला है.

न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जे आर मिढा की एक पीठ ने विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल और सुखदेव यादव को दी जाने वाली सजा की मात्र संबंधी जिरह के लिए 25 अप्रैल की तिथि तय की. पीठ ने कहा, ‘‘ याचिकाएं स्वीकार करने योग्य नहीं हैं. हमने यह भी बरकरार रखा है कि नितिश कटारा की हत्या झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है.’’

Next Article

Exit mobile version