पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं, तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं : सुप्रीम कोर्ट

अब इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूरी होगा. दरअसल, देशभर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को काबू में करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र के बगैर वाहनों का बीमा नहीं करने का बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है. इसके साथ ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 10, 2017 8:44 PM

अब इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूरी होगा.

दरअसल, देशभर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को काबू में करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र के बगैर वाहनों का बीमा नहीं करने का बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने कई अन्य निर्देश भी बीमा कंपनियों को दिये हैं.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंधन भरने वाले सभी केंद्रों में वाहनों के प्रदूषण की जांच करने वाले केंद्र हों.

न्यायालय ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की जांच करने वाले सभी केंद्र चालू हों ताकि वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें.

शीर्ष अदालत ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया. न्यायालय पर्यावरणविद अधिवक्ता महेंद्र चंद्र मेहता द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को लेकर 1985 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

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