नयी दिल्ली: पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी को लेकर चिंतित सरकार ने सभी मंत्रालयों को दो महीने के भीतर शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया है.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनधारकों की शिकायतों के लिये ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट पीजीपोर्टल डाट गाव डाट इन’ चला रहा है. इसके अलावा केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली भी है. विभाग ने यह पाया है कि पेंशनभोगियों की शिकायतें लंबे समय तक लटकी पड रहती हैं.पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीपीपीडब्ल्यू) ने कहा, ‘‘शिकायत मिलने के तीन दिन के भीतर उसकी प्राप्ति सूचना दे दी जानी चाहिए तथा अगर शिकायत ऑनलाइन की गयी है तो उसी दिन उसके मिलने की सूचना दे दी जानी चाहिए.’’
पेंशनभोगी अपनी शिकायतों के बारे में संबंद्ध मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों तथा डीपीपीडब्ल्यू को लिख सकते हैं.विभाग ने हाल के आदेश में कहा कि शिकायत मिलने के बाद उसका समाधान दो माह के भीतर किया जाना चाहिए. जिन मामलों में तत्काल जवाब देना संभव नहीं है और आवेदनकर्ता को अंतरिम जवाब देना चाहिए. देश में केंद्र सरकार के करीब 30 लाख पेंशनभोगी हैं.