नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को आगामी 23 अगस्त तक सीबीआर्इ मुख्यालय में जांचकर्ताआें के सामने पेश होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कार्ती चिदंबरम को सीबीआर्इ मुख्यालय में पूछताछ के दौरान वकील रखने की अनुमति भी दी है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कार्ती से जिस कमरे में पूछताछ होगी, वहां पर वकील मौजूद नहीं रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआर्इ आैर कार्ती चिदंबरम दोनों से अपनी-अपनी रिपोर्ट आगामी 28 अगस्त को सौंपने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवार्इ अब 28 अगस्त को होगी.
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हालांकि, कोर्ट में कार्ति ने कहा कि कोर्ट में आने से नहीं डरता लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत है. कार्ती के खिलाफ विदेश जाने से रोकने वाला ये नोटिस आर्इएनएक्स मीडिया को एफआर्इपीबी क्लियरेंस देने में हुए भ्रष्टाचार के केस में जारी किया गया है. इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सर्क्युलर पर रोक लगायी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया है. इसके चलते कार्ति फिलहाल विदेश नहीं जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को सीबीआर्इ के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने की सलाह दी थी.
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गौरतलब है कि कार्ती चिदंबरम पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में लुक आउट सर्कुलर के लिए अर्जी दी थी. इससे पहले, मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
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आईएनएक्स मीडिया मामले में गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और आव्रजन ब्यूरो ने कार्ती के खिलाफ 16 जून को नोटिस जारी किया था. कार्ती ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में लुक आउट नोटिस निरस्त करने की मांग की और इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया. यह मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है. उस समय पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे.