नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित रुप से झूठा हलफनामा दायर करने को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिये वित्त मंत्री अरुण जेटली के नये आवेदन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से बुधवार को जवाब मांगा. आरोप है कि हलफनामे में केजरीवाल ने गलत बयानी की कि उन्होंने पहले से चल रहे मानहानि के मामले में अपने वकील को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अपमानजन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिये नहीं कहा था.
जेटली से अपमानजनक सवाल नहीं करें केजरीवाल : दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति मनमोहन ने इस संबंध में केजरीवाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में उनसे जवाब मांगा है. उन्होंने मामले की अगली सुनवायी 11 दिसंबर के लिये निर्धारित की है. जेटली ने केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ 10 करोड रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
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उन्होंने अपने एक नये आवेदन में कहा है कि केजरीवाल ने जवाब में इससे इनकार किया है कि उन्होंने वरिष्ठ वकील को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का निर्देश दिया था. हालांकि, उनके पूर्व वकील राम जेटमलानी ने दो दिन बाद ही इसका खंडन कर दिया था. जेटली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और संदीप सेठी ने अदालत ने अनुरोध किया कि उन्हें गलत बयानी और हलफमाने में मिथ्या जानकारी देने कारण केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए.