Marital rape को अपराध ना बनाने की गुजारिश के साथ हाईकोर्ट पहुंचा एनजीओ, सुनवाई आज

नयी दिल्ली : आज दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटियल रेप पर सुनवाई होगी, यह याचिका एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल किया है. याचिकाकर्ता की गुजारिश है कि मैरिटियल रेप को आपराधिक मामला ना बनाया जाये. यह गैर सरकारी संगठन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मानना है कि लिंग आधारित कानूनों का दुरुपयोग हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 30, 2017 12:27 PM

नयी दिल्ली : आज दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटियल रेप पर सुनवाई होगी, यह याचिका एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल किया है. याचिकाकर्ता की गुजारिश है कि मैरिटियल रेप को आपराधिक मामला ना बनाया जाये. यह गैर सरकारी संगठन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मानना है कि लिंग आधारित कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और इसके खिलाफ संगठन कोर्ट पहुंचा है.

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कोर्ट ने 28 अगस्त को इस एनजीओ की याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी थी. मैन वेलफेयर ट्रस्ट नाम के संगठन को कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अनुमति भी प्रदान की गयी है.
मैरिटियलरेप में शारीरिक संबंध बिना अपने साथी की अनुमति के बनाया जाता है. इस गैर सरकारी संगठन का कहना है कि पुरुषों की एक बड़ी संख्या महिलाओं द्वारा शोषित है. उन्हें गलत तरीके से रेप और बलात्कार के मामले में फंसाया. संगठन का दावा है कि वैवाहिक संबंधों में सेक्स की अनुमति होती है, उसे रेप नहीं कहा जा सकता है.

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