INX Media case : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुनवाई पूरी होने तक देश छोड़कर ना जायें कार्ती चिदंबरम

नयी दिल्ली : पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम के विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया है. कार्ती चिदंबरम भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, कोर्ट ने कहा है कि जबतक मामले की सुनवाई हो रही है, वे देश छोड़कर ना जायें. इस मामले में अगली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2017 1:02 PM

नयी दिल्ली : पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम के विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया है. कार्ती चिदंबरम भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, कोर्ट ने कहा है कि जबतक मामले की सुनवाई हो रही है, वे देश छोड़कर ना जायें. इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है.

आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कार्ती चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया केस में अनियमितता करने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम को सीबीआर्इ के सामने पेश होने का दिया आदेश

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम को इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद वे पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने उपस्थित भी हुए थे. इससे पहले अगस्त महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने ‘लुक आउट’ नोटिस पर स्टे लगा दिया था.

आइएनएक्स मीडिया से पैसा लेने के मामले में कार्ती चिदंबरम से सीबीआइ ने की दूसरी बार पूछताछ

कार्ती चिदंबरम पर भ्रष्टाचार का आरोप है, 16 मई को उनके आवास और 13 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा था. यह छापा 2007 के केस में किया जिसमें आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रोजेक्ट बोर्ड से अप्रूवल के लिए रिश्वत दिया था.

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