नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार और सीबीआई को चुनौती दी कि वे उनकी बिना ब्यौरे वाली संपत्तियों का खुलासा करें. एजेंसी ने सु्प्रीम कोर्ट में कार्ति पर बिना ब्यौरे की संपत्ति रखने का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने खारिज किया है. कार्ति ने यह चुनौती उस समय दी, जब सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने विदेश में उनके संभावित लेन-देन और 25 कथित विदेशी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटायी है.
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कार्ति ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को सौंपे हलफनामे में कहा कि अगर वह बिना ब्यौरे वाली संपत्ति अर्जित करने के दोषी पाये जाते हैं, तो वह इन्हें सरकार को दे देंगे. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बेहूदे आरोप लगाये गये हैं. उन्होंने कहा कि उनके परिवार की सभी संपत्तियों और दायित्वों का पूरी तरह से खुलासा किया गया है.
सीबीआई ने 15 मई को दर्ज प्राथमिकी में कार्ति के पिता के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया था.