नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने से गुरुवार को मना कर दिया. उन्होंने कहा कि एक विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है और मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी है.
इस दावे का सीबीआई ने यह कहते हुए जोरदार खंडन किया कि जांच अब भी जारी है. एजेंसी ने कार्ति को एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में 2006 में विदेशी निवेश को मंजूरी दिये जाने के संबंध में पूछताछ के लिये गुरुवार को बुलाया था.
विदेशी निवेश को मंजूरी उस वक्त दी गई थी जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे. कार्ति ने अपने वकील के जरिये एजेंसी के समक्ष यह कहते हुए उपस्थित होने से इंकार कर दिया कि एक विशेष अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है. जवाब में कहा गया, उस (मामले) से जुड़ी सारी कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई है. कार्ति के वकील अरुण नटराजन ने फोन पर कहा, सीबीआई को जवाब आज सुबह साढ़े 10 बजे कूरियर सेवा के जरिये मिल गया था.
जवाब फैक्स और ईमेल के जरिये भी भेजा गया. इसमें कहा गया है कि आरोपियों को आरोप मुक्त घोषित किये जाने और कार्यवाही समाप्त होने के बाद सीबीआई को उस मामले के सिलसिले में सम्मन जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. कार्ति के दावे का सीबीआई ने जोरदार खंडन किया.
जांच एजेंसी ने कहा कि जिन आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था उनमें से दो कंपनियों समेत सिर्फ चार आरोपियों को विशेष अदालत ने आरोप मुक्त किया और एजेंसी ने पहले ही इस साल मई में दिल्ली उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील दायर की है.