मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों की जांच के सिलसिले में विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिये जाने पर सवाल उठाया गया है. न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 11, 2014 12:26 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों की जांच के सिलसिले में विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिये जाने पर सवाल उठाया गया है.

न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की पीठ ने उस आग्रह पर भी विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों और अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को शामिल कर विशेष जांच दल का पुनर्गठन करने का आग्रह किया गया था.

पीठ ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को विशेष जांच दल द्वारा क्लीनचिट दिए जाने को चुनौती देने वाले आग्रह का संदर्भ देते हुए कहा , इस स्थिति में विशेष जांच दल का पुनर्गठन सही नहीं है. उच्चतम न्यायालय की पीठ की इस टिप्पणी के बाद अधिवक्ता फातिमा ए ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.याचिका फातिमा ने ही दाखिल की थी.

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