सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करने की आदत पर रोक से हाइकोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली:सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के पेशाब करने की आदत से निबटने से इनकार करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि अपने घरों से निकलने के बाद व्यक्ति बाहर पेशाब ना करें. आवासीय परिसर के दीवार पर लगी देवी-देवताओं की तसवीरों को हटाने का निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 12, 2014 7:50 AM

नयी दिल्ली:सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के पेशाब करने की आदत से निबटने से इनकार करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि अपने घरों से निकलने के बाद व्यक्ति बाहर पेशाब ना करें.

आवासीय परिसर के दीवार पर लगी देवी-देवताओं की तसवीरों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने यह बातें कहीं. अदालत ने कहा कि लोगों को दीवारों पर पेशाब करने से रोकने के लिए आवासीय परिसर की दीवारों पर यह तसवीरें लगायी जाती है. उसने कहा कि इसके बावजूद लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक रूप से पेशाब करने की समस्या को किसी और तरीके से सुलझाना होगा.

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