पत्रकार तरुण तेजपाल पर कोर्ट ने तय किए आरोप, 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

पणजी : अपने खुफिया कैमरे और कलमसे पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. तरुण तेजपाल पर यौन शोषण के आरोप में सुनवाई करते हुए गोवा की कोर्ट ने आरोप तय कर दिये हैं. तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार करने के आरोप तय किये गये हैं. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2017 5:50 PM

पणजी : अपने खुफिया कैमरे और कलमसे पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. तरुण तेजपाल पर यौन शोषण के आरोप में सुनवाई करते हुए गोवा की कोर्ट ने आरोप तय कर दिये हैं. तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार करने के आरोप तय किये गये हैं. फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे तरुण तेजपाल पर विभिन्न छह धाराओं में आरोप तय किये गये हैं. इनमे आइपीसी की धारा 376 के अलावा 354 ए, 341, 342, 343 और 345 एबी के तहत आरोप तय हुए हैं.

हलांकि पूरी सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल खुद को बकसूर बताते रहे. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. इससे पहले मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने कथित बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किये जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. साथ ही गोवा सरकार को नोटिस जारी कर वरिष्ठ पत्रकार की याचिका पर उनसे जवाब मांगा था. मापुसा में जिला अदालत ने सात सिंतबर को तेजपाल पर लगे आरोपों को हटाने से इनकार कर दिया था. तेजपाल ने दावा किया था कि मामले में उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है.

क्या था आरोप?

तरुण तेजपाल पर साल 2013 में गोवा के फाइव स्टार होटल में चल रहे तहलका फेस्ट के दौरानउनकीतत्कालीन सहयोगीनेउनपर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. उनकी सहकर्मी ने गोवा पुलिस को दिये गये बयान में कहा था कि गेस्ट को दोबारा जगाने के बहाने तरुण तेजपाल ने उन्हें लिफ्ट के अंदर खींच लिया था और छेड़छाड़शुरू कर दी थी. पीड़िता के लिए यह एक झटके जैसा था क्योंकि पीड़िता तेजपाल की बेटी की सहेली थी. जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी और आगे की कार्रवाई हुई थी.

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