चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर गुरुवारको रोक लगा दी. गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के सिलसिले में इन ट्रस्टियों ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की थी. न्यायालय की एकल पीठ ने ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता ऑगस्टाइन पिंटो (संस्थापक अध्यक्ष) और ग्रेस पिंटो (प्रबंध निदेशक) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. उन्होंने 16 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
पिंटो परिवार की तरफ से पेश हुए वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरिंदर गुप्ता की पीठ ने तीनों ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अर्शदीप के साथ वकील संदीप कपूर भी पिंटो परिवार की तरफ से पेश हुए थे. अर्शदीप ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अब सात अक्तूबर को होगी. रेयान पिंटो और उनके माता-पिता ने दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के सिलसिले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.
आठ सितंबर को ग्रुप की ओर से चलाये जा रहे गुड़गांव स्थित स्कूल में प्रद्युम्न का शव बरामद किया गया. उसके गले पर कटे का निशान था. इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद इस मामले की जांच अब सीबीआइ कर रही है.