अहमदाबादः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने अपने खिलाफ गुजरात हार्इकोर्ट में दायर भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की याचिका रद्द करने की जोर लगा रहे हैं. उन्होंने हार्इकोर्ट से इस याचिका को रद्द करने मांग की है. उन्होंने राजपूत के आरोपों को भी निराधार बताया. राजपूत ने अगस्त में राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद यह याचिका दायर की थी.
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न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अदालत में विस्तृत जवाब पेश करते हुए पटेल के वकीलों ने इसी तरह के चार मामलों में सुनवाई से संबंधित दस्तावेज भी पेश किये. इसके जरिये कांग्रेसी नेता के उस दावे को समर्थन देने की कोशिश की कि राजपूत की याचिका दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) और जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली है. राजपूत के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, तो अदालत ने मामले की सुनवाई की तारीख 12 अक्तूबर तय कर दी.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव पटेल ने कहा कि चूंकि यह याचिका सीपीसी के अनुरूप नहीं है. इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए. पटेल के वकील पंकज चंपानेरी ने कहा कि राजपूत की याचिका इस आधार पर भी खारिज कर दी जानी चाहिए कि इसके लिए वैध कारण नहीं दिया गया, जो चुनावी याचिका दायर करते वक्त बताया जाना आवश्यक है. राजपूत कांग्रेसी विधायक थे और उन्होंने राज्यसभा चुनाव ( आठ अगस्त ) से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी थी. चुनाव में वह भाजपा की ओर से उतरे थे और हार गये थे.