न्यायालय का केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही रोकने से इनकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता शाजिया इल्मी, प्रशांत भूषण और मनीष सिसौदिया के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और एसए बोब्दे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 15, 2014 1:42 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता शाजिया इल्मी, प्रशांत भूषण और मनीष सिसौदिया के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और एसए बोब्दे की पीठ ने आप नेताओं के वकील जयंत भूषण की दलील स्वीकार नहीं की. भूषण ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय में याचिका के निपटारे तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए.

पीठ ने कहा कि वह केवल उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई तेज कर सकती है और उसने इसकी सुनवाई की तारीख 22 जुलाई तय की. इससे पहले गत 7 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं को नोटिस जारी किया था.

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