दिल्ली : रेड जोन में पहुंचा प्रदूषण का लेवल, डीजल जनरेटर पर बैन

नयी दिल्‍ली : दीपावली के दो दिन पहले की दिल्‍ली की हवा जहरीली हो गयी है. चार स्‍तर पर प्रदूषण का स्‍तर मापने के बाद पता लगा है कि दिल्ली की हवा और अधिक प्रदूषित होकर ‘रेड जोन’ में पहुंच गयी है. इस खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाये, और डीजल से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 17, 2017 10:47 PM

नयी दिल्‍ली : दीपावली के दो दिन पहले की दिल्‍ली की हवा जहरीली हो गयी है. चार स्‍तर पर प्रदूषण का स्‍तर मापने के बाद पता लगा है कि दिल्ली की हवा और अधिक प्रदूषित होकर ‘रेड जोन’ में पहुंच गयी है. इस खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाये, और डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर बैन और बदरपुर थर्मल प्लांट को बंद कर दिया है.

अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली की वायु प्रदूषण को देखते हुए आने वाले दिनों में पार्किंग फीस को चार गुणा तक भी बढ़ाया जा सकता है. ज्ञात हो कि दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनवायरनमेंट पॉल्युशन कंट्रोल अथॅारिटी के साथ मिलकर एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया है. यह प्लान 15 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेगा. इसी के तहत यह कदम उठाये गये हैं.

हार्न बजाने और आवाज लगाने पर चालक तथा कंडक्टर पर होगा जुर्माना

दिल्ली के आईएसबीटी में ध्वनि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से अधिकारियों ने बस टर्मिनल के अंदर हार्न बजाने वाले चालकों तथा आवाज लगा कर यात्रियों को बुलाने वाले कंडक्टरों पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है. आधिकारिक निर्णय के अनुसार आईएसबीटी परिसर के अंदर हार्न बजाने वाले चालकों के खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया है.

इसके अलावा आवाज लगा कर यात्रियों को बुलाने वाले कंडक्टरों तथा रोडवेज के कर्मचारियों के खिलाफ 100 रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का देख रेख करने वाले दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने यह निर्देश जारी किया है. राजधानी दिल्ली में तीन अंतरराज्यीय बस अड्डा हैं – कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां.

ऐसा पाया गया है कि तीनो बस अड्डों में ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है. डीटीआईडीसी ने कहा है कि हार्न का निर्बाध इस्तेमाल एवं रोडवेज कर्मचारियों द्वारा आवाज लगा कर यात्रियों को बुलाना ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है. हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों की सरकारी बसें इन तीनो आईएसबीटी से होकर गुजरती हैं.

उच्चतम न्यायालय के बाहर पटाखे जलाने को लेकर 14 लोग हिरासत में

दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध के विरोध में उच्चतम न्यायालय के बाहर पटाखे जलाने को लेकर आज 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिबंध लगाया था. पुलिस को उच्चतम न्यायालय के डी द्वार के बाहर प्रदर्शन होने के बारे में सूचना मिली थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाली तीन महिलाओं सहित 14 लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें तिलक मार्ग पुलिस थाना ले जाया गया.

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