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रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की नियुक्ति का अधिकार डीआरएम को दिया

नयी दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को उचित पदों पर फिर से नियुक्त करने के लिए मंडलीय रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को शक्ति दे दी है. 16 अक्तूबर को लिखे एक पत्र में बोर्ड ने डीआरएम को पेंशनधारियों को अपने विवेक पर नौकरी पर फिर से नियुक्त करने की शक्ति दे दी. पत्र में […]

नयी दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को उचित पदों पर फिर से नियुक्त करने के लिए मंडलीय रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को शक्ति दे दी है. 16 अक्तूबर को लिखे एक पत्र में बोर्ड ने डीआरएम को पेंशनधारियों को अपने विवेक पर नौकरी पर फिर से नियुक्त करने की शक्ति दे दी.

पत्र में कहा गया है कि मंडलीय रेलवे प्रबंधकों को सेवानिवृत्त कर्मियों को फिर से नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है. रेलवे को इस तरह फिर से नौकरी देने को रेलवे की वेबसाइट पर डालकर इसका प्रचार करना चाहिए.

बोर्ड ने कहा कि जिनकी पुनर्नियुक्ति होगी वे सिर्फ 62 वर्ष की आयु तक ही सेवा दे पाएंगे. इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को मासिक मेहनताना उनके अंतिम वेतन में से पेंशन को घटा कर तय किया जाएगा.

बोर्ड ने पुनर्नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं.

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