ओपिनियन पोल पर आयोग मीडिया पर सख्त
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने बुधवार को मीडिया को 12 मई को लोस चुनाव पूरा होने तक किसी भी ओपिनियन पोल के प्रसारण एवं प्रकाशन के खिलाफ चेताया. आयोग ने 14 अप्रैल को एक चैनल द्वारा प्रसारित ओपिनियन पोल का हवाला दिया और कहा कि उसमें उन 111 क्षेत्रों के संभावित नतीजे शामिल थे, […]
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने बुधवार को मीडिया को 12 मई को लोस चुनाव पूरा होने तक किसी भी ओपिनियन पोल के प्रसारण एवं प्रकाशन के खिलाफ चेताया.
आयोग ने 14 अप्रैल को एक चैनल द्वारा प्रसारित ओपिनियन पोल का हवाला दिया और कहा कि उसमें उन 111 क्षेत्रों के संभावित नतीजे शामिल थे, जहां मतदान हुआ. यह एक तरह से एक्जिट पोल के नतीजे का प्रसार है. यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 का उल्लंघन है, जिसमें एक्जिट पोल पर पाबंदी लगायी गयी है.