रायपुर : छत्तीसगढ़ के एक मंत्री के कथित सेक्स सीडी केस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी आइटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत दर्ज की गयी है. मालूम हो कि कल ही इस मामले में दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था. विनोद वर्मा को गाजियाबाद अदालत में पेश करने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया.
पर विनोद वर्मा का इस मामले में कहना है कि मेरे पास मंत्री राजेश मूणत का सेक्स वीडियो है. वर्मा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार इस वीडियो को लेकर उनसे नाखुश है, इसलिए पुलिस उन्हें फंसाना चाहती है.
वहीं, मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि उनकी कथित सीडी फर्जी है और उससे छेड़छाड़ की गयी है.