प्रद्युम्न हत्याकांड : आरोपी बस कंडक्टर को मिला ‘बेनिफिट अॅाफ डाउट, कोर्ट ने दी जमानत

गुरुग्राम: प्रद्युम्न हत्याकांड में आज गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी कंडक्टर अशोक को 50,000 रुपये के बेलबांड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि चूंकि सीबीआई बस कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी है, इसलिए उसे जमानत दिया जाता है. कंडक्टर अशोक को कोर्ट ने ‘बेनिफिट अॅाफ डॉट’ के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 21, 2017 3:58 PM


गुरुग्राम:
प्रद्युम्न हत्याकांड में आज गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी कंडक्टर अशोक को 50,000 रुपये के बेलबांड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि चूंकि सीबीआई बस कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी है, इसलिए उसे जमानत दिया जाता है. कंडक्टर अशोक को कोर्ट ने ‘बेनिफिट अॅाफ डॉट’ के तहत जमानत दे दिया. उन्हें संविधान की धारा 21 के तहत जमानत दिया गया है. अशोक के वकील अनिल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने उसे सबूत ना होने के कारण जमानत दे दिया.

इस अवसर पर प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि एक अॅाडियो क्लिप है, जिसमें अशोक और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गये नाबालिग लड़के के अभिभावकों की बातचीत सामने आयी है. सीबीआई जांच कर रही है, देखते हैं क्या परिणाम सामने आता है. वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि प्रद्युम्न के पिता अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस असली कातिल को बचाना चाहती है इसलिए वह पूरी जांच को घुमा रही है.

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बस कंडक्टर अशोक को जमानत मिलने के बाद उसके पिता ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि अशोक को जमानत मिल गयी. गौरतलब है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद बस कंडक्टर को मुख्य आरोपी बताते हुए हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. बाद में जब सीबीआई ने मामले की जांच शुरु की पता चला कि स्कूल के ही एक नाबालिग लड़के ने परीक्षा टालने के लिए प्रद्युम्न की हत्या की है.

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