संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लायेगी ‘ट्रिपल तलाक’ की जगह पर नया कानून

नयी दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए नया कानून ला सकती है. आज सूत्रों के हवाले से यह खबर आयी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नये कानून में ‘ट्रिपल तलाक’ को अपराध घोषित किया जा सकता है. गौरतलब है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 21, 2017 5:09 PM

नयी दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए नया कानून ला सकती है. आज सूत्रों के हवाले से यह खबर आयी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नये कानून में ‘ट्रिपल तलाक’ को अपराध घोषित किया जा सकता है.

गौरतलब है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल तलाक’ को बैन कर दिया था और सरकार से कहा था कि छह माह के अंदर इसकी जगह पर कोई और कानून बनाया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को ‘ट्रिपल तलाक’ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसे 3-2 से असंवैधानिक करार देते हुए छह महीने के लिए इसपर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मसले पर नया कानून बनाये, तब तक छह माह की अवधि तक ‘ट्रिपल तलाक’ पर रोक रहेगी.

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बावजूद इसके देश में आज भी ‘ट्रिपल तलाक’ के कई मामले सामने आ रहे हैं. कुछ ही दिनों पहले अलीगढ़ से एक खबर आयी थी जिसमें वहां के एक प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को व्हाट्‌सएप पर तीन तलाक दिया था.

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