केंद्र ने कोर्ट से कहा: लोकपाल पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेंगे

नयी दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को आज जानकारी दी कि वह लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेगी. केंद्र ने वस्तुत: इस ओर इशारा किया कि इस संबंध में निर्णय आम चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार पर छोडा जा सकता है. सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 24, 2014 12:07 PM

नयी दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को आज जानकारी दी कि वह लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेगी. केंद्र ने वस्तुत: इस ओर इशारा किया कि इस संबंध में निर्णय आम चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार पर छोडा जा सकता है.

सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए कहा कि सरकार लोकपाल की नियुक्ति पर कोई निर्णय लेने की योजना नहीं बना रही है जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई पांच मई तक के लिए स्थगित कर दी.

पीठ ने कहा कि सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि पांच मई तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और सरकार के इस आश्वासन के बाद लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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