मध्यप्रदेश: 12 साल तक की बच्चियों से रेप या गैंगरेप पर होगी फांसी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिये कानून में फेरबदल करने जा रही है. मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2017 9:16 AM

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिये कानून में फेरबदल करने जा रही है. मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान की गयी.

प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुयी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी.’

उन्होंने कहा, हम इस मामले में वर्तमान कानून में यह संशोधन करने वाला विधेयक विधानसभा के कल से शुरु होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा, हमने भादंवि की धारा 376 :बलात्कार: और 376 डी :सामूहिक बलात्कार: में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. उन्होंने इससे अधिक जानकारी देने से इंकार किया.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेडछाड और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का कानून में प्रावधान करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है. मालूम हो कि, मध्यप्रदेश में हाल ही में बलात्कार की घटनाओं में हुयी बढोत्तरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पडा है.

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