महाराष्ट्र के कोपर्डी बलात्कार मामले में तीनों दोषियों को मौत की सजा
अहमदनगर (महाराष्ट्र) : कोपर्डी बलात्कार मामले में आज अहमदनगर जिला एवं सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनायी है. तीनों दोषियों के नाम नाम हैं- जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे. ज्ञात हो कि पिछले साल 13 जुलाई को एक नाबालिग 15 साल की लड़की के साथ इन […]
अहमदनगर (महाराष्ट्र) : कोपर्डी बलात्कार मामले में आज अहमदनगर जिला एवं सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनायी है. तीनों दोषियों के नाम नाम हैं- जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे.
Kopardi rape and murder case: Ahmednagar District & Sessions court had given death sentence to all convicted -Jitendra Babulal Shinde, Santosh Gorakh Bhawal and Nitin Gopinath Bhailume #Maharashtra
— ANI (@ANI) November 29, 2017
ज्ञात हो कि पिछले साल 13 जुलाई को एक नाबालिग 15 साल की लड़की के साथ इन तीनों ने रेप किया था और उसके बाद लड़की की हत्या कर दी थी. घटना तब हुई थी जब नाबालिग लड़की अपनी दादी के लिए कुछ मसाला लेने बाजार गयी थी. तीनों दोषी दलित हैं, जबकि पीड़िता मराठा समुदाय की थी. इस घटना के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में भरपूर प्रदर्शन हुआ था.
केरल लव जेहाद : हादिया ने कहा, मैंने आजादी मांगी थी, अपने पति से मिलना चाहा था पर मैं आज भी आजाद नहीं
इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में एक जातीय संघर्ष की स्थिति बना दी थी और तीनों दोषियों पर कोर्ट ले जाते वक्त चार लोगों ने हंसुए से हमला कर दिया था, हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.