12 साल पुराने मामले में 12 जनवरी से 11 पूर्व सांसदों पर चलेगा मुकदमा, पलामू के मनोज कुमार भी शामिल
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने करीब 12 साल पहले वर्ष 2005 के सवाल के बदले नकद घोटाला मामले में 11 पूर्व सांसदों पर गुरुवार को भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किये. विशेष न्यायाधीश किरन बंसल ने 11 पूर्व सांसदों और एक अन्य व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के आदेश दिये. यह […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने करीब 12 साल पहले वर्ष 2005 के सवाल के बदले नकद घोटाला मामले में 11 पूर्व सांसदों पर गुरुवार को भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किये. विशेष न्यायाधीश किरन बंसल ने 11 पूर्व सांसदों और एक अन्य व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के आदेश दिये. यह मुकदमा 12 जनवरी से शुरू होगा. इस मामले में झारखंड के पलामू के राजद नेता और पूर्व सांसद मनोज कुमार भी शामिल हैं. उन पर भी पैसा लेकर सवाल पूछने का मुकदमा चलेगा.
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इस मामले में तत्कालीन सांसद वाईजी महाजन (भाजपा), छत्रपाल सिंह लोढ़ा (भाजपा), अन्ना साहेब एमके पाटिल (भाजपा), मनोज कुमार (राजद), चंद्र प्रताप सिंह (भाजपा), राम सेवक सिंह (कांग्रेस), नरेंद्र कुमार कुशवाहा (बसपा), प्रदीप गांधी (भाजपा), सुरेश चंदेल (भाजपा), लाल चंद्र कोल (बसपा) और राजा रामपाल (बसपा) को आरोपी बनाया गया है.
पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में दो पत्रकारों ने तत्कालीन सांसदों के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जो 12 दिसंबर, 2005 को एक निजी समाचार चैनल पर प्रसारित हुआ था. इस स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के बदले में नकद लेने की बात सामने आयी, इसे सवाल के बदले नकद घोटाला के नाम से जाना जाता है. दिसंबर, 2005 में लोकसभा ने 10 सदस्यों को निष्काषित कर दिया था, जबकि लोढ़ा को राज्यसभा से हटाया गया था.
अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों के समर्थन में सीडी और डीवीडी पेश की, जिसमें आरोपियों और अन्य के बीच हुई बातचीत कैद है. विशेष लोक अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने रामपाल के तत्कालीन निजी सहायक रविंद्र कुमार के खिलाफ भी आरोप तय किये हैं.
एक अन्य आरोपी विजय फोगाट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है. फोगाट ने इस मामले में कथित तौर पर एक बिचौलिए की भूमिका निभायी थी. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किये हैं.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में वर्ष 2009 में आरोप पत्र दाखिल किया था. पूर्व सांसदों के अलावा दो पत्रकारों का भी नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया था, जिन पर भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत कथित रूप से अपराध को बढ़ावा देने के आरोप थे. निचली अदालत ने उन्हें समन भेजा था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच को रद्द कर दिया था.