नयी दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कंडोम के विज्ञापनों को लेकर निर्देश दिया गया है. मंत्रालय ने चैनलों को ऐसे विज्ञापन दिन के वक्त टेलीकास्ट करने से मना किया है. एडवाइजरी में स्मृति ईरानी के नेतृत्व वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चैनल दिखायें, ताकी केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन न हो और ऐसे कंटेट को बच्चों तक पहुंचे जाने से रोका जा सके.
मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में जो बातें कही गयी है उसके अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ चैनल कई बार कंडोम का विज्ञापन चलाते हैं, जो बच्चों के लिए लाभप्रद नहीं है. इस बाबत टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल, 1994 पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके नियम 7 (7) के तहत ऐसे विज्ञापन जिनसे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती हो या उन पर गलत प्रभाव डालते हो, उन्हें ना चलाया जाए. वहीं नियम 7 (8) के अनुसार विज्ञापनों में अनुचित, अश्लील, डरावना या अपमानजनक विषय या वर्णन नहीं होना चाहिए.
इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सभी टीवी चैनलों को ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे कंडोम विज्ञापन जो एक विशेष आयु वर्ग के लिए बनाया गया है और बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उसे टेलीकास्ट ना करें. ऐसे विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चैनल दिखायें. ये सरकारी एडवाइजरी तब आयी, दिसंबर महीने की शुरुआत में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआइ) ने मंत्रालय को ऐसे विज्ञापनों और उनके समय को लेकर एक्शन लेने का आग्रह किया था.