भोपाल गैंगरेप मामले में फास्टट्रैक कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी

भोपाल : आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज फास्टट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इससे पहले हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. घटना अक्तूबर महीने की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2017 3:34 PM


भोपाल :
आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज फास्टट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इससे पहले हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. घटना अक्तूबर महीने की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना के बाद ही यह कहा था कि मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में होगी. दो महीने के अंदर ही मामले में फैसला आ गया है.

ज्ञात हो कि 31 अक्तूबर की रात भोपाल में पुलिसकर्मी दंपती की 19 वर्षीय बेटी के साथ चार बदमाशों ने लूटपाट की और बाद में उसके साथ गैंगरेप किया. घटना के बाद दूसरे दिन पीड़िता अपने माता-पिता के साथ घटना की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना-दर-थाना भटकती रही और आखिरकार मीडिया में खबर आने और वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद एक नवंबर को शाम छह बजे घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी.
घटना के बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट लिखने में लापरवाही बरतने के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और एक अधिकारी का पुलिस मुख्यालय में तबादला कर दिया. पुलिस महानिदेशक ने इस घटना की शीघ्र जांच के लिए आईजी सुधीर लाड के निर्देशन में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था.
पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा था कि इस तरह के लोगों (आरोपियों) को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए. उन्हें चौराहे पर लाकर फांसी की सजा दी जानी चाहिए.

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