बाबा रामदेव के ट्रस्ट की याचिका खारिज

लखनउ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने अमेठी, तिलोई एवं मुसाफिरखाना में योग शिविर लगाने की अनुमति नहीं दिये जाने के आदेश के विरद्ध दाखिल बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की याचिका आज खारिज कर दी. न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने यह आदेश भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 30, 2014 1:23 AM

लखनउ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने अमेठी, तिलोई एवं मुसाफिरखाना में योग शिविर लगाने की अनुमति नहीं दिये जाने के आदेश के विरद्ध दाखिल बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की याचिका आज खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने यह आदेश भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका पर दिया.याचिका में अमेठी, तिलोई एवं मुसाफिरखाना में अलग-अलग तिथियों में योग शिविर के आयोजन की अनुमति न देने के बारे में संबंधित उपजिलाधिकारियों के गत 27 अप्रैल के आदेशों को चुनौती दी गयी थी.साथ ही इन तीनों जगहों पर योग शिविर आयोजित करने की इजाजत देने का भी आग्रह किया गया था.

याचिका के विरोध में राज्य सरकार का कहना था कि योग शिविरों के आयोजन की अनुमति इसलिये नहीं दी गयी कि इनसे शांति भंग और सांप्रदायिक सौहार्द बिगडने की आशंका थी.अदालत ने आज शुरआती सुनवाई के बाद ही इस याचिका को खारिज कर दिया.

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