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हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा, वीरेंद्र सिंह दीक्षित का पता ठिकाना बतायें

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से रोहिणी के आश्रम में लड़कियों को बंधक बनाकर रखने के आरोपी वीरेंद्र सिंह दीक्षित के पते-ठिकाने के बारे में रिपोर्ट देने को कहा. उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि दीक्षित और उसका आश्रम लड़कियों से परिजनों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराते थे. उच्च न्यायालय […]


नयी दिल्ली :
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से रोहिणी के आश्रम में लड़कियों को बंधक बनाकर रखने के आरोपी वीरेंद्र सिंह दीक्षित के पते-ठिकाने के बारे में रिपोर्ट देने को कहा. उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि दीक्षित और उसका आश्रम लड़कियों से परिजनों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराते थे. उच्च न्यायालय ने कहा कि आश्रम और दीक्षित का आचरण बेहद संदिग्ध है.

गौरतलब है कि दिसंबर महीने में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में छापेमारी की गयी थी और 50 से ज्यादा लड़कियों को यहां से मुक्त कराया गया था. मुक्त करायी गयी लड़कियों ने बताया था कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित उनका शारीरिक शोषण करता था. मामला प्रकाश में आने के बाद बाबा के कई अनुयायियों ने सामने आकर कहा है कि वह पूरी तरह से पाखंडी और ढोंगी हैं.

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