नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को फेरा उल्लंघन मामले में सम्मन की बार बार अनदेखी करने पर मुश्किलों में घिरे कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने यह आदेश जारी किया. बार-बार सम्मन के बावजूद माल्या के पेश होने में विफल रहने पर न्यायाधीश ने यह आदेश दिया.
अदालत ने कहा, विजय माल्या इस अदालत के समक्ष 30 दिनों के अंदर पेश नहीं हुये और उनकी तरफ से कोई आवेदन भी नहीं दिया गया, ऐसे में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाता है. अदालत ने पिछले साल 12 अप्रैल को शराब कारोबारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था जिस पर अमल के लिये कोई तारीख तय नहीं की गयी थी.