रेयान इंटरनेशनल स्कूल मामले में नाबालिग की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
गुड़गांव : गुडगांव की अदालत ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के लड़के की हत्या करने के आरोपी 16 साल के छात्र की जमानत याचिका पर सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इससे पहले 22 दिसंबर 2017 को हुई सुनवाई में सीबीआई ने नाबालिग लड़के को जमानत देने का विरोध किया […]
गुड़गांव : गुडगांव की अदालत ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के लड़के की हत्या करने के आरोपी 16 साल के छात्र की जमानत याचिका पर सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इससे पहले 22 दिसंबर 2017 को हुई सुनवाई में सीबीआई ने नाबालिग लड़के को जमानत देने का विरोध किया था. आज कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर सुनवाई की.
जांच एजेंसी ने अदालत में लिखित रूप से आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया था. आरोपी के वकील की मांग पर अदालत ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी थी. इससे पहले जुवेनाइल बोर्ड ने 20 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि 16 वर्षीय आरोपी के खिलाफ वयस्कों की भांति मुकदमा चलेगा और उसे गुड़गांव सत्र अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था.
Gurugram: Sessions Court reserves its order on the bail plea of accused student in #Pradyuman murder case, next hearing on January 8
— ANI (@ANI) January 6, 2018
किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और सुरक्षा) कानून, 2015 के तहत बलात्कार, हत्या, डकैती और हत्या, जैसे गंभीर अपराध जिनमें न्यूनतम सजा सात वर्ष हो के आरोपी किशोरों के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया था.