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…तो प्रणब, अटल, मनमोहन से छिन सकता है सरकारी आवास

नयी दिल्ली : देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया सरकारी आवास बहुत जल्द वापस लिया जा सकता है. पू्र्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के सुझाव को अगर सुप्रीम कोर्ट अमल में लाता है तो यह संभव हो जाएगा. गोपाल सुब्रमण्यम ने शीर्ष कोर्ट को सुझाव दिया है कि पद से हटने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2018 3:54 PM

नयी दिल्ली : देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया सरकारी आवास बहुत जल्द वापस लिया जा सकता है. पू्र्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के सुझाव को अगर सुप्रीम कोर्ट अमल में लाता है तो यह संभव हो जाएगा.

गोपाल सुब्रमण्यम ने शीर्ष कोर्ट को सुझाव दिया है कि पद से हटने के बाद पूर्व नेताओं को सरकारी आवास दिया जाना कानून का उल्‍लंघन है. यदि सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सुब्रमण्यम का सुझाव मान लिया तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवेगौड़ा को जल्द ही अपना सरकारी आवास खोना पड़ सकता है.

* 16 जनवरी को मामले पर होगी सुनवाई
गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा था कि जब शीर्ष पद पर बैठे लोग पद से हटते हैं तो फिर वो आम आदमी की तरह हो जाते हैं. उन्हें सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए. इसलिए उन्‍हें न्‍यूनतम प्रोटोकॉल, पेंशन औ अन्य सेवाओं से अधिक उन्‍हें लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. गोपाल सुब्रमण्यम ने सुझाव दिया है कि पूर्व राष्‍ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को सरकारी आवास दिया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है. इस मामले में अब इसी माह 16 जनवरी को सुनवाई होगी.

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