सिख विरोधी दंगा : बंद हो चुके 186 मामलों की फिर होगी जांच, SC ने नयी SIT गठन के आदेश दिये

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज सिख विरोधी दंगों के उन 186 मामलों की जांच के लिए नयी एसआईटी के गठन का आदेश दिया जिनकी जांच बंद कर दी गयी थी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से एसआईटी गठित करने को मंजूरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2018 3:22 PM


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने आज सिख विरोधी दंगों के उन 186 मामलों की जांच के लिए नयी एसआईटी के गठन का आदेश दिया जिनकी जांच बंद कर दी गयी थी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से एसआईटी गठित करने को मंजूरी दी . कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों की जांच फिर से की जायेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के लिए कुछ लोगों के नाम सुझाए. कोर्ट का कहना है कि कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे.
गौरतलब है कि इन मामलों को सबूत ना होने या पीड़ितों की उपस्थिति ना होने के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की दोबारा जांच के आदेश दे दिये हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि वे इन मामलों में आरोपी रहे हैं.

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