बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में मुआवजे को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली : गुजरात दंगा 2002 की रेप पीड़िता बिलकिस बानो को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की एक बेंच ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे 12 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2018 4:55 PM


नयी दिल्ली :
गुजरात दंगा 2002 की रेप पीड़िता बिलकिस बानो को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की एक बेंच ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे 12 मार्च तक अपना जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें.

बिलकिस बानो के साथ दंगा के दौरान जिस तरह का अत्याचार हुआ, वह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है. इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका पर दोबारा विचार करने का निर्णय किया है.

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में मार्च के महीने में बिलकिस बानों के साथ गैंगरेप हुआ था, उस वक्त वह गर्भवती थी. दंगा के दौरान बिलकिस ने अपने परिवार के साथ लोगों को भी खोया था.

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