प्रदेश के 70 हजार दैनिक वेतन भोगियों को पीएफ दिलाने की पहल

इन्दौर: मध्यप्रदेश के भविष्य निधि :पीएफ: आयुक्त ने प्रदेश के मुख्यमसचिव को सूबे के 70 हजार दैनिक वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि :पीएफ: का लाभ देने का अनुरोध किया है. अधिकृत सूत्रों ने आज यहां बताया कि प्रदेश के पीएफ कमिश्नर अजय मेहरा ने प्रदेश के मुख्यसचिव को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 2, 2014 12:50 PM

इन्दौर: मध्यप्रदेश के भविष्य निधि :पीएफ: आयुक्त ने प्रदेश के मुख्यमसचिव को सूबे के 70 हजार दैनिक वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि :पीएफ: का लाभ देने का अनुरोध किया है.

अधिकृत सूत्रों ने आज यहां बताया कि प्रदेश के पीएफ कमिश्नर अजय मेहरा ने प्रदेश के मुख्यसचिव को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के प्रावधानों का हवाला देते हुये प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को पीएफ का लाभ देने को कहा है. उन्होंने मुख्यसचिव को इस संबंध में मातहत विभागों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.

मेहरा ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी संस्थानों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो स्थाई कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते वे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पीएफ पेंशन पाने के हकदार होते हैं. उन्होंने मुख्यसचिव से अनुरोध किया है कि वे सभी सरकारी विभागों के माध्यम से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी पीएफ कार्यालय को उपलब्ध कराएं. भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि पीएफ के हकदार सभी कामगारों को पीएफ का लाभ मिलना चाहिये.

Next Article

Exit mobile version