नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं की गई क्योंकि इस पार्टी ने सभी जरुरी मानक पूरे किये थे.
आयोग ने एक जनहित याचिका के जवाब में मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने हलफनामा दायर किया है. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी के पंजीकरण को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई कि उसने चुनाव आयोग को फर्जी दस्तावेज दिये थे.
आयोग के सचिव आशीष चक्रवती ने हलफनामे में कहा है कि आप के पंजीकरण को सभी जरुरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मंजूरी दी गई है. इस संबंध में आयोग के कार्यालय की तरफ से कोई कमी या कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई.
आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने आप के खिलाफ आरोप लगाए लेकिन उन्होंने इस पार्टी को प्रतिवादी नहीं बनाया. पीठ ने चुनाव आयोग से रजिस्टरी में हलफनामा दायर करने के लिए कहा और जनहित याचिका पर आगे सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की.