वयस्क स्त्री-पुरूष के विवाह पर सवाल उठाना पूरी तरह अवैध : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा-यदि कोई वयस्क पुरूष और महिला विवाह करते हैं, तो कोई खाप, पंचायत या समाज उन पर सवाल नहीं उठा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई खाप, पंचायत या संघ उनपर सवाल उठाता है, तो वह पूरी से तरह से अवैध होगा. कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2018 1:23 PM


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा-यदि कोई वयस्क पुरूष और महिला विवाह करते हैं, तो कोई खाप, पंचायत या समाज उन पर सवाल नहीं उठा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई खाप, पंचायत या संघ उनपर सवाल उठाता है, तो वह पूरी से तरह से अवैध होगा.

कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार खाप पंचायत को प्रतिबंधित करने की दिशा में कुछ नहीं करती है, तो कोर्ट ही इस दिशा में काम करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार लव मैरिज के खिलाफ खाप पंचायतों के फरमान को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है.

Next Article

Exit mobile version