नयी दिल्ली : भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि हाल में आयकर विभाग ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पर नेशनल हेराल्ड मामले में 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला स्वामी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर दायर किया था.
स्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह के समक्ष कहा कि आयकर विभाग ने मामले में उनकी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद गांधी परिवार, यंग इंडियन कंपनी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी. अदालत ने निर्देश दिया कि स्वामी की तरफ से पेश आयकर विभाग के दस्तावेजों को अगले आदेशों तक सील कवर में रखा जाये. स्वामी ने निजी आपराधिक शिकायत में गांधी परिवार और अन्य पर आरोप लगाया है कि महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर उन्होंने ठगी और धन की घपलेबाजी का षड्यंत्र किया. इसके माध्यम से यंग इंडिया ने 90 करोड़ 25 लाख रुपये वसूलने के अधिकार हासिल किये जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था. स्वामी ने अदालत में कहा, ‘आयकर विभाग ने मेरी शिकायत में इन तथ्यों का संज्ञान लिया और सात आरोपियोंके खिलाफ जांच शुरू की. सूचना नहीं देने के लिए यंग इंडिया पर 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.’
गौरतलब है कि एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है. कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था. इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया. इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनायी गयी, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है.
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. इस केस की सुनवाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही है. जून 2017 में बेंगलुरु में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नेशनल हेराल्ड का स्मारक प्रकाशन जारी किया था. जिसके बाद नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन फिर से शुरू हो गया था.