मदुरै मंदिर में मोबाइल ले जाने पर मद्रास हाइकोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै के प्रसिद्ध मंदिर में लोगों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दरअसल, पिछले हफ्ते वहां आग लग जाने से कई दुकानें जल कर खाक हो गयी थी. न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर थरानी ने प्राचीन मंदिर में सुरक्षा कायम रखने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 9, 2018 10:01 PM

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै के प्रसिद्ध मंदिर में लोगों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दरअसल, पिछले हफ्ते वहां आग लग जाने से कई दुकानें जल कर खाक हो गयी थी. न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर थरानी ने प्राचीन मंदिर में सुरक्षा कायम रखने के लिए सीआइएसएफ कर्मियों की तैनाती का भी सुझाव दिया.

अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को मंदिर के रख-रखाव के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए और सुरक्षा पहलुओं पर सलाह मुहैया करना चाहिए. इसने आदेश दिया कि मंदिर की सुरक्षा के हित में सुरक्षा अधिकारियों के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

अधिवक्ता मुथुकुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अदालत का यह आदेश आया है. न्यायाधीशों ने कहा कि मंदिर के कर्मचारियों को भी अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर की सुरक्षा के सिलसिले में अब तक उठाये गये कदमों के बारे में 13 मार्च तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

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