मस्जिद के लिए समर्पित जमीन न तो बेची जा सकती, न उपहार में दी जा सकती : पर्सनल लॉ बोर्ड
हैदराबाद : अॅाल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक का आज दूसरा है. बैठक यहां सुबह 10.30 बजे शुरू हो गयी.कल की बैठक के बाद बोर्ड ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अपने पूर्व के रुख को दोहराते हुए कहा था कि मस्जिद के लिए समर्पित जमीन न तो बेची जा […]
हैदराबाद : अॅाल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक का आज दूसरा है. बैठक यहां सुबह 10.30 बजे शुरू हो गयी.कल की बैठक के बाद बोर्ड ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अपने पूर्व के रुख को दोहराते हुए कहा था कि मस्जिद के लिए समर्पित जमीन न तो बेची जा सकती, न उपहार में दी जा सकती और इसे ना ही त्यागा जा सकता.
Hyderabad: Visuals of the 2nd day of the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) plenary meeting. pic.twitter.com/R4RspCdtN9
— ANI (@ANI) February 10, 2018
बोर्ड की कार्यकारी समिति ने आज शाम यहां बैठक की. बाद में जारी बयान में बोर्ड ने एक बार फिर शरिया के मौलिक स्तर पर जोर दिया कि मस्जिद के लिए समर्पित जमीन को न तो बेचा जा सकता, न उपहार में दिया जा सकता और ना ही इसे त्यागा जा सकता.
बयान बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने जारी किया. उनके साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे. बोर्ड की यह 26वीं तीन दिवसीय पूर्णकालिक बैठक है, जिसका आज दूसरा दिन है. संभव है कि आज बोर्ड ‘ट्रिपल तलाक’ को लेकर कुछ बयान जारी करे.